नई दिल्ली (नेहा): 2020 दिल्ली दंगे का आरोपी उमर खालिद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उमर खालिद को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मिली है। 2020 के दिल्ली दंगे के बाद उमर खालिद लगातार जेल में बंद है। अब कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद वह बाहर आएगा। उमर खालिद को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की है। 16 से 29 दिसंबर के लिए उमर खालिद को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मिली है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेयी ने कहा कि खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेंगे। अदालत ने कहा, “चूंकि शादी आवेदक की सगी बहन की है, इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाता है और आवेदक को 16.12.2025 से 29.12.2025 तक 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी जाती है।”
खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना होगा।
वह केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकेगा।
साथ ही खालिद अपने घर पर या उन स्थानों पर रहेंगे जहां उनके द्वारा बताए गए विवाह समारोह होंगे।
उल्लेखनीय हो कि उमर खालिद ने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत मांगी थी. उनकी बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी है। खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था।


