नई दिल्ली (नेहा): बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को राखी सांवत और उनके एक्स हसबैंड आदिल दुर्रानी के एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज शिकायतें खारिज कर दी हैं, क्योंकि दोनों ने अपने विवाद सुलझा लिए हैं। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की पीठ ने कहा, ‘सौहार्दपूर्ण समझौते के मद्देनजर प्राथमिकी को लंबित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राथमिकी और उसके बाद के आरोपपत्र रद्द किए जाते हैं।’ अदालत ने कहा कि वैवाहिक विवादों के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
राखी सावंत और आदिल दुर्रानी दोनों अदालत में मौजूद थे। उन्होंने पीठ को बताया कि उन्हें प्राथमिकी रद्द किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। राखी सावंत ने जहां आदिल दुर्रानी पर आपराधिक धमकी, उत्पीड़न और अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाया था, वहीं आदिल ने राखी पर अश्लील वीडियो प्रसारित करके उनकी मानहानि करने का आरोप लगाया था।