नई दिल्ली (नेहा): गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जिला प्रशासन को विवादित सौरभ और गौरव लूथरा के स्वामित्व वाले वागाटोर स्थित नाइट क्लब को तुरंत गिराने का निर्देश दिया है। इस बीच, इंटरपोल ने ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ‘ब्लू कॉर्नर’ नोटिस जारी कर दिया गया है। क्लब में पिछले हफ्ते लगी भयानक आग के बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई। इस अग्निकांड में 25 लोग मारे गए थे। सीनियर अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि सौरभ और गौरव लूथरा का पता लगाने के लिए अब एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।
गोवा पुलिस ने दिल्ली के मुखर्जी नगर में उनके घर पर लुकआउट नोटिस चिपका दिया है। साथ ही लोकल पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया है। पुलिस की एक टीम उनके घर भी गई, जहां परिवार के सदस्य मीडिया से बात करने से बचते दिखे। गोवा पुलिस के एक बयान के अनुसार, माना जा रहा है कि सौरभ और गौरव लूथरा इस घटना के तुरंत बाद देश छोड़कर थाईलैंड चले गए हैं। पुलिस ने बताया कि घटना के तुरंत बाद एक FIR दर्ज की गई थी। लूथरा के रिहायशी पतों पर छापेमारी करने के लिए दिल्ली में एक स्पेशल टीम भेजी गई थी। हालांकि, दोनों आरोपी गायब थे, जिसके बाद पुलिस ने उनके घरों पर कानूनी नोटिस चिपका दिए। इससे पहले 7 दिसंबर की शाम तक गोवा पुलिस के अनुरोध पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा एक लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया गया
था।
सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि गोवा सरकार ने वागाटोर और दूसरे तटीय इलाकों में लूथरा भाइयों के चलाए जा रहे सभी क्लब और कैफ़े गिराने का फैसला किया है। इस बात के सबूत मिले है कि लूथरा का क्लब सरकारी जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से बनाया गया था। इसके लिए कोई फायर सेफ्टी क्लीयरेंस, स्ट्रक्चरल परमिशन या एनवायरनमेंटल अप्रूवल नहीं लिया गया था। इंडिया टुडे को मिले डॉक्यूमेंट्स और गवाही के मुताबिक, यह स्ट्रक्चर टाइड लाइन के बहुत करीब था। हाई टाइड के दौरान लहरें इसके लॉफ्ट तक पहुंच जाती थीं। नाइटक्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत होने के बाद सौरभ तथा गौरव देश छोड़कर भाग गए थे।
गोवा पुलिस ने मंगलवार को बताया कि अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में शनिवार को यह घटना हुई थी। यह माना जा रहा है कि इसके मालिक सौरभ लूथरा तथा गौरव लूथरा घटना के कुछ घंटे बाद ही थाईलैंड के फुकेत भाग गए। ‘इंटरपोल ब्लू नोटिस’ किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है।


