नई दिल्ली (नेहा): दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। इस धमाके में नौ लोगों की मौत और करीब 20 लोगों के घायल होने के बाद केंद्र से लेकर राज्यों तक सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई हैं।
इसी बीच राजस्थान सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
बता दें कि यह प्रतिबंध हर दिन शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा और अगले दो महीने तक लागू रहेगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
तेज रोशनी वाले उपकरणों और तेज आवाज करने वाले यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में खेती करने वाले किसानों को भी अब संबंधित बॉर्डर पोस्ट अधिकारियों से अनुमति लेकर ही कृषि कार्य करने की अनुमति होगी। बिना इजाजत सीमा के तीन किलोमीटर दायरे में खेती या किसी तरह की गतिविधि करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।


