नई दिल्ली (नेहा): राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। शनिवार सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआइ 401 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) की उप-समिति ने आपात बैठक की और तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेप के स्टेज-3 की पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया।
ग्रेप-3 के तहत निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर भी पूरी रोक रहेगी। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
1. दिल्ली के अंदर और आसपास के इलाकों में डीजल बसों पर रहेगी रोक
2. क्लास 5 तक के स्कूल होंगे बंद ऑनलाइन होगी बच्चों की पढ़ाई
3. स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रहेगी रोक
4. आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर रहेगी रोक
5. कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह
6. ध्वस्तीकरण, गैर जरूरी निर्माण कार्य और बीएस-3 बीएस-4 डीजल वाहनों पर रोक
7. सीमेंट, बालू जैसे सामानों की ट्रकों से आवाजाही पर रोक लग जाएगी


