नई दिल्ली (नेहा): दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उस घटना की जांच करने को कहा, जिसमें आरोप लगाया गया कि 29 अगस्त की शाम को कालकाजी मंदिर परिसर में एक सेवादार की क्रूर हत्या की गई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मृतक के भाई और घटना के दो चश्मदीद गवाहों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर करने और अपनी जान की सुरक्षा की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस के साथ-साथ आरोपियों के परिजनों से भी खतरा है।
अदालत ने दिल्ली पुलिस को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की सुनवाई 19 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की। “प्रतिवादियों को BNSS 2023 के प्रावधानों के अनुसार जांच करने का निर्देश दिया जाता है।” भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) की धारा 103(1) और 3(5) के तहत कालकाजी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। यह प्रार्थना की गई कि दोनों चश्मदीद गवाहों के बयान सीधे मजिस्ट्रेट के सामने और जल्द से जल्द दर्ज किए जाएं, क्योंकि पुलिस अधिकारियों द्वारा अन्य गवाहों को धमकाने की खबरें मिली हैं।