हिसार (राघव): जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ी खबर आई है। ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने हिसार कोर्ट में ज्योति की जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दी है। बता दें कि ज्योति हिसार सेंट्रल जेल में बंद है।
बता दें मंगलवार को ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने सिविल जज सुनील कुमार की अदालत में याचिका दायर की थी। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि मैंने ज्योति के केस में अदालत के जरिए पुलिस से अब तक की जांच का ब्योरा लिया है। मुझे जो दस्तावेज मिले उसमें पुलिस के पास ऐसा कोई कंकरीट सबूत नहीं है। ज्योति ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान का वीजा लिया, ज्योति ने बताया कि उसके दानिश के साथ संपर्क हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हर एक नागरिक के पास यह अधिकार है कि पुलिस व्यक्ति को उसी के खिलाफ आरोपी नहीं बना सकती। ज्योति के खिलाफ दर्ज एफआईआर ही कानूनी तौर पर गलत हैं।
इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए पुलिस से बुधवार को उनका जवाब मांगा था। बुधवार को पुलिस ने सरकारी वकील के जरिए अपना पक्ष रखा। पुलिस ने कहा कि ज्योति साल 2025 तक पाकिस्तान के पीओआई के संपर्क में थी। इस कारण उस पर बीएनएस की धारा-152 के तहत केस बनता है। बता दें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सिविल लाइन थाना पुलिस ने 17 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ज्योति को 13 दिन की रिमांड पर भेजा गया। इसके बाद ज्योति को 26 मई को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। फिर 9 जून को ज्योति कोर्ट में पेश हुई, जिसके बाद उसे 23 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।