पटना (नेहा): बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा, ‘अगर उन्हें बिहार चुनाव के किसी भी चरण में निर्वाचन आयोग की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया में कोई भी अवैधता मिलती है, तो पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी।’ कोर्ट ने बिहार में एसआईआर की वैधता पर अंतिम दलीलें सुनने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग बिहार में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि वे बिहार में एसआईआर पर आंशिक रूप से राय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका अंतिम फैसला पूरे देश पर लागू होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि वो बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में फैसला नहीं दे सकती क्योंकि उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में आयोजित एसआईआर पर लागू होगा।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ये भी कहा कि वह ये मानता है कि एक संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में भारत का निर्वाचन आयोग एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में एसआईआर अभ्यास की वैधता पर अंतिम बहस सुनने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की।