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Indias Got Latent Row: रणवीर इलाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Nri Rashtriya
Last updated: April 28, 2025 9:58 am
Nri Rashtriya
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नई दिल्ली (नेहा): सुप्रीम कोर्ट से पॉडकास्टर रणवीर इलाहबादिया को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने के लिए रणवीर का पासपोर्ट लौटाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने असम और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा रणवीर के खिलाफ जांच पूरी होने की बात कहने के बाद शर्त में ढील दी है। पीठ ने इलाहबादिया से कहा कि वह अपना पासपोर्ट लौटाने के लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो से संपर्क करें। शीर्ष अदालत ने इलाहबादिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ से यह भी कहा कि वह उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और अगली सुनवाई पर इसे एक जगह लाने की उनकी प्रार्थना पर विचार करेगी।

इससे पहले 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबादिया को एक यूट्यूब शो के दौरान उनकी टिप्पणियों को लेकर दर्ज कई एफआईआर में गिरफ्तारी से राहत दी थी और उन्हें अपना पासपोर्ट ठाणे के पुलिस स्टेशन नोडल साइबर पुलिस के जांच अधिकारी के पास जमा करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने 3 मार्च को इलाहबादिया को अपने पॉडकास्ट “द रणवीर शो” को फिर से शुरू करने की अनुमति दी, बशर्ते कि वह “नैतिकता और शालीनता” बनाए रखे और इसे सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाए। बीयरबाइसेप्स के नाम से मशहूर इलाहबादिया पर कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ पर माता-पिता और सेक्स पर की गई टिप्पणियों के लिए मामला दर्ज किया गया था।

शीर्ष अदालत ने शुरू में इलाहबादिया को अपने पॉडकास्ट के किसी भी कार्यक्रम को प्रसारित करने से रोक दिया था, जिसका उनके द्वारा विचाराधीन मामलों पर असर पड़ सकता था। 18 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी। कोर्ट ने इसी के साथ उनकी टिप्पणियों को ‘अश्लील’ और उनका ‘दिमाग’ गंदा बताया था, जो समाज को शर्मसार करता है। इलाहबादिया और रैना के अलावा, असम में मामले में नामित अन्य लोग कॉमेडियन आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा हैं।

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