गांदरबल (पायल): गांदरबल पुलिस ने कंगन में सीओटीपीए के तहत सार्वजनिक धूम्रपान पर जुर्माना लगाया है। थाना प्रभारी कंगन लतीफ अली ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 को लागू करना है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध है।
आदेश में चेतावनी दी गई है कि नियमों और मानदंडों के तहत उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देश में कहा गया है, “नियमों/मानदंडों के तहत कानून की पूरी सीमा तक उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे स्कूलों के आसपास तंबाकू की बिक्री और खपत को हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अक्सर छात्र कम उम्र में ही ऐसे उत्पादों के संपर्क में आ जाते हैं।