जम्मू (पायल): 1 दिसंबर से देशभर में कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर आम लोगों की रसोई, पेंशन और टैक्स से जुड़े कामों पर असर डालेंगे। नवंबर खत्म होने से पहले लोगों की चिंता इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि अगर जरूरी काम 30 नवंबर तक पूरे नहीं किए गए, तो नए महीने की शुरुआत मुश्किलें बढ़ा सकती है। आइए जानते हैं कि क्या बदलने वाला है और किन कामों को जल्द निपटाना जरूरी है-
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडरों के भाव तय करती हैं। नवंबर में कमर्शियल सिलेंडरों के दाम घटे थे। ऐसे में 1 दिसंबर को कीमतें बढ़ भी सकती हैं या फिर कम भी हो सकती हैं। इसका सीधा असर रसोई के बजट पर पड़ेगा।
पेंशन पाने वाले सभी बुजुर्गों को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। तय तारीख तक प्रमाणपत्र जमा न होने पर 1 दिसंबर से पेंशन रोक दी जाएगी। जिन्होंने अभी तक यह काम नहीं किया है, वे तुरंत इसे निपटा लें।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को NPS और नई Unified Pension Scheme (UPS) में से एक विकल्प चुनने का मौका दिया है। अंतिम तारीख 30 नवंबर है। इसके बाद 1 दिसंबर से कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसलिए सही विकल्प सोच-समझकर चुनें।
TDS से जुड़े फॉर्म 194-IA, 194-IB, 194M और 194S जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। धारा 92E के तहत रिपोर्ट जमा करने वाले टैक्सदाताओं के लिए भी यही अंतिम तारीख है। देरी होने पर जुर्माना लग सकता है।
कुल मिलाकर, दिसंबर की शुरुआत कई नियमों में बदलाव लेकर आ रही है। चाहे LPG का खर्च हो, पेंशन से जुड़ा काम हो या टैक्स की औपचारिकताएं हर किसी को 30 नवंबर से पहले जरूरी काम पूरा कर लेने चाहिए, ताकि नए महीने में किसी तरह की परेशानी न हो।


