नई दिल्ली (नेहा): नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई की प्राथमिकी रद करने की मांग को लेकर आरजेडी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव आरोप पर विचार करने चरण में ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने कहा कि अदालत की कार्यवाही रोकने के लिए कोई कारण नहीं हैं।
लालू यादव ने मामले में सीबीआई द्वारा दायर तीन आरोपपत्रों के साथ-साथ उक्त आरोपपत्रों पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेशों को भी रद करने की मांग की है। लालू की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई द्वारा कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। ट्रायल कोर्ट दो जून को आरोप तय करने पर बहस शुरू करने वाली है।