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गाजियाबाद में बंद हो सकते है मॉल, होटल और रेस्टोरेंट

Nri Rashtriya
Last updated: September 11, 2024 7:03 am
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साहिबाबाद (नेहा):प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मानकों का उल्लंघन करने पर बीते माह कार्रवाई करते हुए 15 प्रतिष्ठान (मॉल, होटल व रेस्टोरेंट) के बिजली कनेक्शन काटते हुए बंद कराया है। वहीं, 25 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सबसे ज्यादा आदित्य मॉल पर दो करोड़ 85 लाख 31 हजार 250 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही जिनके पास एनओसी नहीं है उन्हें एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश पर तीन माह के अंदर लेने के लिए कहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी के आदेश पर जिले के मॉल, होटल व रेस्टोरेंट का सर्वे किया था। रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि जिले में कुल 180 प्रतिष्ठान हैं।

इनमें से 58 का मामला कोर्ट में है उन्होंने स्टे ले रखा है। जो पालन नहीं कर रहे उन्हें बंद करने के साथ ही नोटिस जारी करते हुए जुर्माना लगाया है। वहीं, एनजीटी ने कहा कि जिन्होंने अभी तक जुर्माना राशि जमा नहीं की है और एनओसी भी नहीं ली है उनके खिलाफ पर्यावरण क्षतिपूर्ति का आकलन कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं, जिले में अब बिना एनओसी के मॉल, होटल व रेस्टोरेंट का संचालन नहीं हो सकेगा। अगले तीन माह के अंदर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उन प्रतिष्ठानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है।

एनजीटी ने यह आदेश याचिकाकर्ता प्रसून पंत व प्रदीप दहलिया की शिकायत पर प्रतिष्ठानों व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश जारी किया है। दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने एक वर्ष पूर्व एनजीटी में कुल 21 मॉल, होटल व बैंक्वेट एवं रेस्टोरेंट व रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि ये उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर इन्होंने बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं लिया है। इस पर एनजीटी ने सुनवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पालन कराने का आदेश दिया है। एनजीटी ने 20 अगस्त 2024 के आदेश में कहा कि सभी होटल, 36 से अधिक सीट वाले रेस्टोरेंट, मॉल आदि से इसका पालन कराया जाए, जिन्होंने अभी एनओसी नहीं ली है उन्हें दी जाए।

अगर कोई निर्धारित समय के अंदर न ले तो उसके खिलाफ बंद करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाए। यूपीपीसीबी आदेशों का पालन कर 31 दिसंबर तक की रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके बाद 15 जनवरी 2025 को रिपोर्ट दायर करेगा। उसमें बताएगा कि बोर्ड ने किन-किन आदेशों का पालन करा दिया है। कितनी प्रतिष्ठानों ने एनओसी ली है। कितनों पर एनओसी नहीं लेने पर कार्रवाई की गई है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एनजीटी में रिपोर्ट दायर करते हुए बताया कि तंदूरी चस्का प्रताप विहार सेक्टर 12, होटल प्लेटिनम जीटी रोड, मेट्रो गोल्डन रेजीडेंसी जीडी रोड, काठी फूड जंक्शन एंड कैफे सेक्टर 12 राजेंद्र नगर, होटल फ्लोरिस राजेंद्र नगर, गोल्डन लीफ रेस्टोरेंट राजेंद्र नगर, रायल इंटरप्राइजेज नवीन रोड, स्वाद ए पंजाब राजेंद्र नगर, टीएमपी कैफे सेक्टर पांच राजेंद्र नगर, हार्न ओके ईट सेक्टर 12 प्रताप विहार, पिंड बलूची क्रासिंग रिपब्लिक, देवयानि इंटरनेशनल क्रॉसिंग रिपब्लिक, होटल क्लार्क इन आरडीसी व जुबलिएंट फूड वर्क्स द्वारा मानकों का उल्लंघन करने पर बंद करने की कार्रवाई की गई है।

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