नई दिल्ली (नेहा): दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपपत्र पर संज्ञान लेते समय सोनिया और राहुल को अपना पक्ष रखने का अधिकार है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि किसी भी स्तर पर पक्ष रखने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई की जान है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को नोटिस आज शाम तक भेज दी जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।