नई दिल्ली (नेहा): देश की राजधानी में अब सभी दुकानें और इंस्टिट्यूशन चौबीसों घंटे खुले रह सकेंगे। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जरिए श्रम विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट, 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत सभी दुकानों को 24×7 संचालित करने की छूट दी गई है।
इस कदम को ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इसी के साथ महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने का रास्ता भी साफ हो गया है। सुरक्षा इंतजामों को लेकर कड़े दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। खासतौर से रात में काम लेने के लिए महिलाओं की पहले से सहमति अनिवार्य होगी। वर्क प्लेस पर कैमरे लगाने, आंतरिक शिकायत समिति और यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 का सख्ती से पालन करना होगा।
उप-राज्यपाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली सरकार की ओर से राजधानी की अर्थव्यवस्था को चौबीसों घंटे के लिए खोलने और महिलाओं को चौबीसों घंटे काम करने की छूट देने के निर्णय की सराहना की है। उन्होंने सरकार को सलाह दी है कि इस निर्णय का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाए, ताकि जनता में इसके प्रति जागरूकता पैदा हो सके। प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एलजी ने सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। एलजी ने कहा है कि रात के समय सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को और मजबूत किया जाए। साथ ही श्रम विभाग व्यापारियों और दुकानदारों के साथ संवाद करके इसके बारे में जागरूकता फैलाए।
दिल्ली सरकार के भेजे गए प्रस्ताव में दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट, 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों (रेस्तरां और खान-पान सेवाओं सहित) को चौबीसों घंटे संचालित करने और महिलाओं को रात की शिफ्ट में भी काम करने की छूट देने का प्रस्ताव रखा गया था। एलजी ने महिलाओं के रोजगार पर लागू प्रतिबंधों में ढील देने के दिल्ली सरकार के निर्णय की प्रशंसा करते हुए यह भी रेखांकित किया कि महिला वर्कफोर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बेहद सतर्कता और सावधानी बरतना आवश्यक है।