नई दिल्ली (नेहा): स्वतंत्रता दिवस समारोह-2025 को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.बी.के. सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, कुछ असामाजिक और आपराधिक तत्व पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, ड्रोन्स (यूएवी/यूएएस), माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, हॉट एयर बैलून, क्वाडकॉप्टर और अन्य शॉट हवाई यानों का उपयोग कर आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को खतरे में डाल सकते हैं।
इस आशंका के मद्देनज़र, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पुलिस आयुक्त ने दो अगस्त से 16 अगस्त तक इन सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश की जानकारी प्रेस के माध्यम से सार्वजनिक की गई है और इसकी प्रतियां सभी डीसीएसपी कार्यालयों, तहसीलों, पुलिस स्टेशनों, एमसीडी, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए तथा दिल्ली कैंट बोर्ड के कार्यालयों में चस्पा की जाएंगी। यह कदम स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया है।