यमुनानगर (नेहा): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 14 अप्रैल के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मामले को गंभीरता से लेते हुए ड्रोन रूल 2021 के तहत रेड जोन घोषित किया गया है। इसलिए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। डीसी पार्थ गुप्ता ने यह आदेश जारी किए हैं। यह पाबंदी पीएम के आने से चार घंटे पहले व पीएम के जाने के दो घंटे बाद तक रहेगी। पीएम की रैली को लेकर 13 अप्रैल की शाम सात बजे से 14 अप्रैल की शाम सात बजे तक यमुनानगर व जगाधरी शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए बीएनएसएस की धारा 163 के आदेश जारी किए गए है। वीवीआइपी रूटों पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यमुनानगर व जगाधरी शहर मे भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
पीएम की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पीएम रूट के मार्ग के दोनों तरफ वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए गए है। इसलिए यमुनानगर में प्रधानमंत्री के रूट वाले मार्ग पर दोनों तरफ 200 मीटर की परिधि में जहां वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं, इस रूट के 200 मीटर की परीधि में हथियार लाठी, डंडा, लोहे की रोड, तलवार, चाकू व अन्य किसी प्रकार का हथियार ले जाने पर पाबंदी रहेगी। कार्यक्रम स्थल व रूट के दोनों तरफ 500 मीटर की परीधि में किसी प्रकार का प्रदर्शन व धरना लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। रैली स्थल सहित जिले में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है। रैली स्थल के आसपास जिला पुलिस व कमांडो दस्ते चारों ओर सर्च अभियान चला रहे हैं।
जिला पुलिस की टीमें शहर के होटलों व धर्मशालाओं को चेक कर रही है। रैली स्थल में आने के लिए सभी गेटों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। रैली में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन मेटल डिटेक्टरों से होकर गुजरना होगा। एसपी राजीव देसवाल ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी कंपनी या व्यक्तिगत ग्लाइडर या ड्रोन उडाने की अनुमति नहीं है। इस संबंध में सभी थाना प्रभारी व रैली स्थल में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। रैली स्थल में वर्दी के साथ-साथ सादे कपड़ों में भी पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है।