नागांव (नेहा): असम के नागांव जिले में अवैध प्रवासन के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया गया है। जिला प्रशासन ने विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा 1990 से 2021 के बीच विदेशी घोषित किए गए 15 लोगों को 24 घंटे के भीतर असम और भारत छोड़ने का आदेश दिया है। नागांव के जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा ने इमिग्रेंट्स एक्ट, 1950 के तहत यह निर्देश जारी किया और कहा कि इन लोगों की उपस्थिति राज्य की आंतरिक सुरक्षा और जनहित के लिए हानिकारक है। आदेश में यह भी बताया गया कि ये लोग नागांव जिले के विभिन्न गांवों और कस्बों के निवासी हैं, और इनमें से कुछ फिलहाल गोलपाड़ा के मतिया ट्रांजिट कैंप और कोकराझार स्थित असम पुलिस बटालियन में बंद हैं।
नागांव के पुलिस अधीक्षक स्वप्ननील डेका ने जानकारी दी कि इन 15 लोगों की निर्वासन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी और पुलिस टीम उन्हें सीमा तक एस्कॉर्ट करेगी। जिला आयुक्त ने बताया कि इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन उनकी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। अब इन्हें एसपी की निगरानी में सीमा से बाहर किया जाएगा।


