नई दिल्ली (नेहा): इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। 27 साल के तेज गेंदबाज पर शादी का झांसा देकर एक महिला का पांच साल तक शोषण करने का आरोप है। दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में बीएनएस की धारा 69 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा व जस्टिस अनिल कुमार की खंडपीठ ने दयाल को अगली सुनवाई तक राहत प्रदान की। अदालत ने कथित शोषण के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। कार्यवाही के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से कहा, ‘आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक मूर्ख बनाया जा सकता था… लेकिन पांच साल… आप पांच साल के लिए रिश्ते में प्रवेश कर रहे हैं… किसी को पांच साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।’