पटना (पायल): बिहार में शिक्षकों को पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृति लाभ समय पर देने के लिये शिक्षा विभाग ने नई प्रक्रिया लागू की है, जिसमे सेवानिवृत होने के 45 दिन के अंदर सभी प्रकार के अर्जित लाभ का भुगतान कर दिया जायेगा। इसके तहत अब सेवा- निवृत्त सहायक शिक्षक और प्रधानाध्यापक के सेवानिवृत होने के बाद अधिकतम 45 दिनों के भीतर ही उनके सभी सेवांत लाभ की प्रक्रिया पूरी कर दी जायेगी। इससे शिक्षकों को सेवानिवृति लाभ पाने में अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने राज्य के सभी जिलों के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है, जिसमें सेवांत लाभ के आवेदन निपटाने की स्पष्ट समय- सीमा और जिम्मेदार अधिकारियों को परिभाषित किया गया है। इसी तरह की समय- सीमा अवर शिक्षा सेवा से जुड़े पदाधिकारियों के लिये भी लागू होगी। यह वह अवधि रहेगी, जिसमें पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य लाभों से जुड़े दस्तावेजों की जांच, आपत्तियों का समाधान और अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
एसओपी जारी करते हुये विभाग ने सक्षम प्राधिकार को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है जो सेवानिवृति लाभ से जुड़े आवेदन का प्रत्येक चरण में अनुमोदन और त्वरित निपटारा सुनिश्चित करेंगे। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि अनावश्यक विलंब पर भी रोक लगेगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित 45 दिनों की समय- सीमा का पालन नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जायेगी।


