नई दिल्ली (नेहा): दिल्ली की एक अदालत ने शिकोहपुर जमीन सौदा मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लिया और वाड्रा सहित कुल 11 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
ईडी ने कथित धोखाधड़ी के जरिए गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन की खरीद से जुड़े एक मामले में वाड्रा और दस अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि अपराध की आय वाड्रा द्वारा नियंत्रित कई कंपनियों के माध्यम से हुई थी। जांच के हिस्से के रूप में, ईडी पहले ही वाड्रा और उनकी कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी 43 संपत्तियों को कुर्क कर चुका है, जिनकी कुल कीमत 37.64 करोड़ रुपये है।
इस मामले की शुरुआत गुरुग्राम पुलिस द्वारा 2008 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी से हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वाड्रा की कंपनी ने कथित तौर पर गलत जानकारी देकर ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से 7.5 करोड़ रुपये में ज़मीन खरीदी थी। 2012 में, यही ज़मीन का टुकड़ा एक प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ लिमिटेड को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया गया, जिससे इस लेन-देन की वैधता और प्रकृति पर सवाल उठे।