नई दिल्ली (नेहा): I-PAC छापेमारी मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर स्थगित रहेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना किसी दबाव के जांच का निर्देश दें। कोर्ट ने 8 जनवरी को तलाशी लिए गए परिसर की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में राज्य द्वारा कथित हस्तक्षेप से संबंधित गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी , पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार और ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया। जिसमें उन पर राजनीतिक परामर्श लेने वाली कंपनी I-PAC के परिसर और इसके संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के दौरान दखल दिया गया है।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने ममता बनर्जी, डीजीपी से सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर भी जवाब देने को कहा। अदालत ने कहा कि ईडी द्वारा दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं।सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले, ईडी ने नौ जनवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बनर्जी के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट में हंगामा होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी।


