चंदौसी (नेहा): कांवड़ यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद द्वारा शिवभक्तों पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता की ओर से न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर करने के लिए बीएनएसएस की धारा 173 (4) के तहत अलग-अलग प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। इस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 अगस्त की तारीख तय की है।
सिमरन गुप्ता की ओर से गुरुवार को दिए गए प्रार्थना पत्रों में कहा गया है कि बीती 21 जुलाई को टीवी चैनल व इंटरनेट मीडिया पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान चल रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांवड़ यात्रा में गुंडे मवाली व माफिया जैसे लोग जाते हैं और गुंडई करते हैं। ज्यादातर कांवड़ यात्री नहीं बल्कि गुंडे हैं। पत्र में कहा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर हिंदू धर्म को मानने वालों को उकसाकर दंगा भड़काने की कोशिश की गई।
इसी तरह विधायक इकबाल महमूद के खिलाफ कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान विधायक की ओर से समाचार पत्रों में बयान दिया गया था कि कांवड़ यात्रा में शिवभक्त कम गुंडे मवाली ज्यादा हैं। इस तरह आपत्तिजनक टिप्पणी करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और हिंदुओं को भड़काकर दंगा कराने की कोशिश की गई। दोनों प्रार्थना पत्रों में कहा गया है कि बहजोई थाने में भी इन मामलों की तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।