नई दिल्ली (राघव): दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है। याचिका में राशिद ने संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने एनआईए को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है। सुनवाई के दौरान राशिद के वकील ने दलील दी कि सांसद को संसद में जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए अब तक करीब 17 लाख रुपये खर्च करने पड़े हैं।
पहले भी राशिद को संसद में शामिल होने की अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन इस बार भारी खर्च के चलते वह संसद नहीं जा पा रहे हैं और हर दिन का नुकसान हो रहा है। अनुमति याचिका में कहा गया है कि राशिद संसद में भाग लेने के लिए या तो अंतरिम जमानत या फिर सरकार की ओर से खर्च वहन करते हुए कस्टडी पैरोल चाहते हैं। इससे पहले 22 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 24 जुलाई से चार अगस्त तक संसद सत्र में शामिल होने की कस्टडी पैरोल की अनुमति दी थी। लेकिन यह अनुमति प्रतिदिन 1.44 लाख रुपये के यात्रा व्यय की शर्त के साथ दी गई थी। राशिद ने इसी आदेश को भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी हुई है।