नई दिल्ली (नेहा): नवरात्रि का पहला दिन देशभर के लिए खुशियां लेकर आया है. सोमवार (22 सितंबर) से नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लागू हो रहा है। अब जरूरत के कई सामानों पर टैक्स नहीं लगेगा, वहीं कुछ वस्तुओं पर 5 प्रतिशत ही टैक्स लगेगा। अहम बात यह भी है कि जीएसटी 2.0 की वजह से कुछ चीजें महंगी भी होंगी। इनकी कीमत इतनी ज्यादा होगी कि सामान्य आदमी सिर पकड़ लेगा। केंद्र सरकार ने सिगरेट, गुटखा और तंबाकू समेत कई सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाया है। सोडा, कार्बोनेटेड कोल्ड-ड्रिंग, कैफिन युक्त ड्रिंक्स पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगी है। लग्जरी गाड़ियां और बड़ी बाइक्स (350 सीसी से ज्यादा) पर 40 प्रतिशत जीएसटी लागू हो गई है। प्राइवेट एयरक्राफ्ट, स्पोर्ट्स बोट, महंगी घड़ियां, आर्टिक जूलरी, कोक और लिग्नाइट पर भी ज्यादा जीएसटी लगी है। ये सभी चीजें महंगी हो गई हैं।
जीएसटी काउंसिल ने हाल ही टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया। अब सिर्फ दो ही मुख्य स्लैब रह गए हैं। पहला 5 प्रतिशत और दूसरा 18 प्रतिशत का है। वहीं तीसरा स्लैब 40 प्रतिशत का है, जो कि सबसे ज्यादा टैक्स का है। इसका असर सामान्य लोगों पर कम पड़ेगा। अगर सिन गुड्स की बात करें तो इस पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगती थी, लेकिन अब यह बढ़ गई है।
हैवी इंजन वाली कारें और बाइक्स :-
1. पेट्रोल कार (1200CC से ज्यादा)
2. डीजल कार (1500CC से ज्यादा)
3. बाइक (350CC से ज्यादा)
तंबाकू प्रोडक्ट्स :-
1. गुटखा
2. चबाने वाला तंबाकू
3. सिगरेट
4. छोड़े-बड़े सिगार
इन डिंक्स पर लगेगा ज्यादा टैक्स :-
1. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
2. शुगल एडेड कोल्ड ड्रिंक्स
3. कैफीन युक्त ड्रिंक्स
बता दें कि जीएसटी 2.0 की वजह से कई चीजें सस्ती हो गई हैं, जिसका सीधा लाभ ग्राहकों को मिलेग। 22 सितंबर से साबुन, शैम्पू, बेबी डायपर, मंजन, रेजर और आफ्टर-शेव लोशन सहित कई चीजें सस्ती हो गई हैं। कंपनियों ने नई रेट लिस्ट भी जारी की है। इससे ग्राहकों को पुराने और नए रेट में फर्क आसानी से समझ आ सकेगा।