नई दिल्ली (नेहा): टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया (VIL) को अहमदाबाद के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस से करीब 638 करोड़ रुपये का GST जुर्माना आदेश मिला है। कंपनी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। वोडाफोन आइडिया ने एक स्टैच्यूटरी फाइलिंग में कहा कि वह इस आदेश से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। यह आदेश ऐसे समय आया है जब कर्ज में डूबी कंपनी को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया पर बड़ी राहत मिली है, जिसमें केंद्र सरकार ने उसकी बकाया राशि फ्रीज करने, 5 साल की पेमेंट मोहलत देने और AGR बकाया की दोबारा जांच की इजाजत दी है।
BSE फाइलिंग में गुरुवार को VIL ने बताया, “सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत आदेश पारित किया गया है, जिसमें 6,37,90,68,254 रुपये का जुर्माना, डिमांड और ब्याज सहित लगाया गया है।” यह आदेश एडिशनल कमिश्नर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अहमदाबाद के ऑफिस से आया है और बुधवार को मिला है, जिसमें ‘टैक्स की कम अदायगी और इनपुट टैक्स क्रेडिट का ज्यादा इस्तेमाल’ का आरोप है। कंपनी ने कहा, “अधिकतम वित्तीय असर टैक्स डिमांड, ब्याज और लगाए गए जुर्माने तक सीमित है। कंपनी इस आदेश से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेगी।”


