दरभंगा (पायल): पाक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में रैयाम थानाक्षेत्र के पचाढी निवासी कुशो चौपाल का पुत्र मनटुन चौपाल को 20 वर्षों की सजा और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह सजा रैयाम थाना कांड संख्या 34/18 से बने जीआर नंबर 43/18 में सुनाई है।
पाक्सो के स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2018 में फागुन के महीने में पीड़िता घास काटने गई थी। जहां अभियुक्त ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। फिर एक माह बाद वह घास लाने गई तो अभियुक्त ने उसके साथ पुनः दुष्कर्म किया एवं धमकी दी कि यदि किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। घटना के छह माह बाद पीड़िता के माता-पिता को पता चला कि वह गर्भवती है। पूछने पर उसने सारी बातें घरवालों को बताई। जिसके बाद थाना में 26 सितंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई।
पुलिस ने 16 दिसंबर 2018 को अभियुक्त चौपाल के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। 12 फरवरी 2019 को न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध भादवि की धारा 376(2)/34 एवं 4/6 पाक्सो एक्ट के तहत संज्ञान लिया।
वहीं आठ मई 2019 को न्यायालय में दुष्कर्मी के विरुद्ध भादवि की धारा 376(डी), 376(2) और छह पाक्सो एक्ट में आरोप गठन किया गया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई।
शनिवार को अदालत ने इस केस की सुनवाई पूरी कर जुर्मी को पाक्सो एक्ट की धारा छह में क्रमशः 20 वर्षों का सश्रम कारावास और 10 हजार अर्थदंड, भादवि की धारा 376(2) में 10 वर्षों का कारावास और 10 हजार रुपये तथा धारा आठ पाक्सो एक्ट में सात वर्षों की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


