नई दिल्ली (नेहा): दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) को 21 अगस्त को अपने चुनाव कराने की अनुमति देते हुए टिप्पणी की कि खेल अब खेल नहीं रहा, बल्कि राजनीति है। हालांकि, न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि चुनाव के परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा।
साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई किश्तों के बजाय अदालत मामले की अंतिम सुनवाई करेगी। अदालत ने खेल संहिता के किसी भी उल्लंघन पर हस्तक्षेप करने की चेतावनी देते हुए कहा कि संविधान खेल संहिता और नियमों के विरुद्ध नहीं हो सकता। पीठ ने यह भी कहा कि अदालत नए संविधान को कोई स्वीकृति नहीं दे रही है। मामले में आगे की सुनवाई 23 सितंबर को होगी।