नई दिल्ली (नेहा): अब से दवा की सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री रोकी जा सके। अभी ये आदेश दक्षिण जिला प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। इसे पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा।
दक्षिण जिले के मजिस्ट्रेट लक्षय सिंघल ने सेक्शन-152 बीएनएसएस 2023 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। ड्रग कंट्रोलर के 23 जुलाई के पत्र और एनसीओआरडी की 29 जुलाई की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। सभी फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स जो शेड्यूल एच, एच1 और एक्स दवाएं बेचते हैं, उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।
मजिस्ट्रेट ने कहा कि ये कदम दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी है। दुकानों में कैमरे लगाने से सख्त निगरानी होगी। सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी कभी भी चेक कर सकेंगे।
अगर कोई दुकानदार आदेश नहीं मानता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर्स की मदद से आदेश लागू करेंगे। ये आदेश 18 अगस्त को जारी हुआ है और सभी केमिस्ट, मेडिकल स्टोर्स को सूचना के लिए भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग का ये कदम दवा बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।