नई दिल्ली (पायल): Kotak Mahindra Bank की लापरवाही अब महंगी पड़ गई है। Reserve Bank of India ने बैंक के कामकाज में नियमों की अनदेखी पाए जाने पर 61.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह कार्रवाई मुख्य रूप से गलत तरीके से खाते खोलने और क्रेडिट ब्यूरो को गलत जानकारी देने के कारण हुई। हालांकि ग्राहकों के जमा पैसे सुरक्षित हैं और इस फैसले का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
RBI की जांच में कई ऐसी गड़बड़ियां सामने आईं जिनसे बैंकिंग मानकों का पालन नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी समस्या ‘Basic Savings Bank Deposit Account’ (BSBD) में पाई गई। नियम के अनुसार, कुछ विशेष ग्राहक समूहों के लिए केवल एक ही BSBD खाता खोला जा सकता है, लेकिन बैंक ने उन ग्राहकों के लिए भी नए खाते खोल दिए जिनके पास पहले से ये खाते मौजूद थे।
इसके अलावा, बैंक ने अपने ‘Business Correspondents’ (BC) को ऐसी जिम्मेदारियाँ दे दी थीं, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थीं। कुछ मामलों में, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी (CIC) को गलत जानकारी देने की भी शिकायत मिली। यह गंभीर मामला है क्योंकि गलत क्रेडिट जानकारी किसी व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर को प्रभावित कर सकती है।
जुर्माना लगाने से पहले RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया और बैंक को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया। बैंक ने जवाब दिया, लेकिन केंद्रीय बैंक ने जब दस्तावेजों और बैंक की दलीलों की गहन जांच की, तो वह संतुष्ट नहीं हुआ। जांच में यह पाया गया कि बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम (BR Act) की धारा 47A(1)(c) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके आधार पर RBI ने 61.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।


