नई दिल्ली (राघव): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर देश के पांच बड़े बैंकों पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं। RBI ने यह कार्रवाई साइबर सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विसेज और केवाईसी (KYC) प्रक्रियाओं में जुड़ी खामियों के कारण की है। हालांकि, रिजर्व बैंक ने साथ ही यह भी साफ किया है कि यह दंडात्मक कार्रवाई ग्राहकों की सेवाओं या लेनदेन को प्रभावित नहीं करेगी।
देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ICICI पर सबसे अधिक 97.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। RBI ने कहा कि बैंक ने एक साइबर सुरक्षा उल्लंघन की सूचना समय पर नहीं दी, साथ ही कुछ खातों के लिए प्रभावी अलर्ट सिस्टम लागू करने में विफल रहा। इसके अलावा, बैंक ने क्रेडिट कार्ड बिल भेजे बिना देर से भुगतान करने पर शुल्क लगाया था।
एक्सिस बैंक को ₹29.6 लाख के जुर्माने का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने RBI के ऑफिस अकाउंट संचालन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत ट्रांजेक्शनों के लिए इंटरनल खातों का इस्तेमाल किया।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर ₹31.8 लाख का जुर्माना लगाया गया। बैंक ने बिना फेस-टू-फेस वेरिफिकेशन के, आधार OTP आधारित ई-केवाईसी के जरिए बड़ी संख्या में सेविंग अकाउंट्स खोले, जो RBI के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है।
आईडीबीआई बैंक पर भी ₹31.8 लाख का जुर्माना लगा। बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड खातों पर अधिक ब्याज दर वसूली, जो कि सरकारी ब्याज सब्सिडी योजना के खिलाफ है, जैसी गंभीर गलती की।
बैंक ऑफ बड़ौदा पर ₹61.4 लाख का जुर्माना लगा है। बैंक ने न केवल निष्क्रिय या फ्रीज खातों में नियमित रूप से ब्याज जमा नहीं किया, बल्कि बीमा कंपनियों को अपने कर्मचारियों को नॉन-कैश इनसेंटिव्स (non-cash incentives) देने की अनुमति दी, जो कि नियमों के विरुद्ध है।
RBI ने यह जुर्माना Statutory Inspection for Supervisory Evaluation (ISE) के दौरान बैंकिंग सिस्टम की निगरानी करते हुए लगाया। इसके तहत बैंकों को शो-कॉज नोटिस भेजे गए, उनके लिखित जवाब और मौखिक पक्षों की समीक्षा की गई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। यह पहली बार नहीं है जब RBI ने बैंकों पर इस तरह की कार्रवाई की है। पिछले महीने, IDFC फर्स्ट बैंक पर ₹38.6 लाख का जुर्माना KYC नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया था। इसके अलावा, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर ₹30 लाख और कोटक महिंद्रा बैंक पर ₹60 लाख का जुर्माना RBI के नियामकीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया।